जयपुर. जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर ने बाला फिल्म की कहानी, डायलॉग और दिखाने के तरीके को लेकर प्रोड्यूसर व डिस्ट्रीब्यूटर को समन जारी कर 6 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। इसे कॉपीराइट एक्ट के तहत चुनाैती दी गई है। कोर्ट ने यह आदेश वादी नमन गोयल के वाद व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिया।
इसमें कहा गया कि वादी एक राइटर, डायरेक्टर और फिल्ममेकर है। उसने 2010 में 'द बिगनिंग टू गेट बाल्ड' फिल्म बनाई थी और वह इस फिल्म का राइटर व डायरेक्टर था। इस फिल्म को नई दिल्ली में 2011 में हुए मिनी बॉक्स ऑफिस फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑडियंस च्वाॅइस अवाॅर्ड मिला। बाला फिल्म के ट्रेलर व शुरुआती 20 मिनट में वादी की फिल्म की कॉपी समान मिलती है। बाला फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है।